गृह (समूह-1) विभाग के लिए उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के कुल 859 पद विज्ञापित किये गये थे। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04.2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने व कार्यालय, महानिदेषक पुलिस, जयपुर के पत्र दिनांक 09.04.2021 द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम 11के परन्तुक (3)(ए) के अंतर्गत 03 वर्ष की छूट दिये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है: |
1. उक्त विज्ञापन में अंकित विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के तहत् कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04.2021 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2021 के अनुसार उक्त वर्ग में अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 250/- रूपये देय होगा। |
2. उक्त विज्ञापन में अंकित विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के नीचे अंकित नोट संख्या 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:- ‘‘कार्यालय, महानिदेषक पुलिस, जयपुर के पत्र क्रमांक न.5(3)पु.फो./उ.नि./भर्ती/2020/308 दिनांक 09.04.2021 द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम-1989 के नियम 11के परन्तुक (3)(ए) के प्रावधानान्तर्गत अपवादिक प्रकरण मानते हुए सभी आवेदकों को अब ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट देय होगी।‘‘ |
3. उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 23.06.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। |
4. ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना:- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात S.M.S. के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। उक्त अवधि में संशोधन नहीं किये जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी का स्वयं का दायित्व होगा व इसके पश्चात अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं। |
5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 08/2020-21 दिनांक 03.02.2021 के तहत् ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते है। |
6. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 08/2020-21 दिनांक 03.02.2021 के तहत् ऑनलाइन आवेदन किया था परन्तु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें “Editing as per corrigendum point No. 6” Option में Yes विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जायेगा। |
7. उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व शेष अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी। |
8. अधिसूचना / Notification : Click Here |
9. आधिकारिक वेबसाइट / Official Website : Click Here |
10. Apply Online : Click Here |